नैनीताल। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का कथित मामला सामने आने के बाद महापंचायत पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.
इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि सभी बैठकों, रैलियों और पंचायतों के लिए सरकार से पूर्व प्राधिकरण आवश्यक था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुरोला में किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही टीवी और सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा पर रोक लगा दी गई है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी प्रकार के जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। बैठक, रैली या पंचायत करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि लव जिहाद के मामले इस महापंचायत को प्रकाश में लाए। बुधवार दोपहर को, अटॉर्नी शारुख आलम ने उच्च न्यायालय के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की अपील पेश की, जिसमें प्रतिबंध और तत्काल लिस्टिंग का अनुरोध किया गया था। यह मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जा चुका था, जिसने अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करे।