झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मिदनापुर के बेलदा के विकास मुर्मू और पिंगला के तेमाथानी की तापसी पात्रा को मंगलवार को न्यायालय ने दोषी ठहराया था। विकास और छोटू दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तापसी पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
पश्चिम बंगाल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मिदनापुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता के परिजनों ने कहा कि वे इस निर्णय से खुश हैं। बेटी अब न्याय पाएगी।
21 वर्षीय कॉलेज छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म तीन मई 2021 को हुआ था। छात्रा को फंदे से लटकाकर मार डाला गया। मिदनापुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, न्यायाधीश कुसुमिका डे, ने इस मामले की सुनवाई की। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मिदनापुर के बेलदा के विकास मुर्मू और पिंगला के तेमाथानी की तापसी पात्रा को मंगलवार को न्यायालय ने दोषी ठहराया था। विकास और छोटू दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तापसी पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।