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Saturday, September 30, 2023

हरीश रावत और हरक सिंह रावत के आवाजों के नमूने लिए जायेंगे सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला

Uttarakhand Sting Case के समाचार:

उमेश कुमार ने 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति बदल गई।

सोमवार को उत्तराखंड में बहुचर्चित स्टिंग मामले पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया। इसके लिए उन्हें जारी किया गया है।

विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस भेजे जाएंगे, अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने कहा. हालांकि, सीबीआई को पहले संवैधानिक पद पर होना होगा। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने के लिए समय निर्धारित करेगी।

यह मुद्दा है

उमेश कुमार ने 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति बदल गई। उस समय एक और स्टिंग सामने आया, जो विधायक मदन सिंह बिष्ट का था। डॉ. हरक सिंह रावत भी इसमें शामिल होने का दावा था। उमेश कुमार ने दोनों स्टिंग में कहा कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। स्टिंग प्रसारण के दौरान इसमें रुपयों का लेन-देन होने का दावा भी किया गया था। बाद में सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। सीबीआई ने अदालत से स्टेज पर मौजूद आवाजों को मिलान करने के लिए इन चारों नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी।

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