देहरादून। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट
एडजेस्टमेंट (FPPCA) मद में चार्ज किया जाता है, इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय
लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में FPPCA मद में वापिस किया जाता है। आयोग
ने टैरिफ आदेश 28-03-2024 द्वारा वर्ष 2024-25 की औसत विद्युत क्रय लागत रु0 5.03 प्रति यूनिट अनुमोदित की
गयी थी, जिसके सापेक्ष यूपीसीएल की माह अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 की अवधि में औसत विद्युत क्रय लागत रु०
4.69 प्रति यूनिट रही। इस प्रकार अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 की अवधि में यूपीसीएल की विद्युत क्रय लागत में
अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष रु0 0.34 प्रति यूनिट (6.77 प्रतिशत) की कमी आयी, जिसके कारण विद्युत क्रय
लागत मद में भारी बचत हुई । विद्युत क्रय लागत में इस प्रकार हुई बचत की धनराशि को यूपीसीएल द्वारा मासिक आधार
पर उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में एफपीपीसीए मद में छूट प्रदान की जा रही है। यूपीसीएल द्वारा पूर्व माह की भांति माह दिसम्बर, 2024 में भी रू0 103.52 करोड़ (रू0 0.85 प्रति यूनिट) की उपभोक्ता बिलों में छूट प्रदान करने के आदेश
निर्गत किये गये हैं। माह दिसम्बर, 2024 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिजली बिलों में श्रेणीवार FPPCA मद में मिलने
वाली छूट निम्नानुसार है: