देहरादून। पूनम जैन पत्नी स्व. अरविंद कुमार जैन निवासी 5 धमावाला मोहल्ला देहरादून ने आरोप लगाया कि प्रार्थिनी के पति की मृत्यु उपरांत प्रार्थिनी की संपत्ति को धोखाधड़ी कर हडपने के आशय से शुभम जैन, अंजु जैन, प्राची जैन, उफषा जैन व सुनील जैन द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर कुटरिचत की गई।
उन्होंने बताया कि वसीत में यह अंकित किया गया कि वसीयतकर्ता का भतीजा संदीप जैन पुत्र नरेश जैन निवासी 84 नहरवाली गली, मोती बाजार, देहरादून ही वसीयतकर्ता व वसीयतकर्ता के पति की संपूर्ण देखभाल आदि मान सम्मान करता, जिससे वसीयतकर्ता अत्यंश खुश है। उन्होंने उक्त कथन पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि प्रार्थिनी के ससुर स्व. इंदर लाल जैन एवं संदीप जैन के पिता नरेश चंद्र जैन ;इंदर लाल जैन के पुत्राद्ध के मध्य दीवानी वाद वर्ष 1985 से गतिमान था, जिसमें प्रार्थिनी के पति अरविंद कुमार जैन एवं संदीप जैन भी कालांतर में पक्षकार हुए जो मुकदमेबाजी उच्च न्यायालय तक चली, जिससे स्पष्ट है कि दोनों परिवारों के मध्य अत्यंत तनावपूर्ण संबंध रहे।
उन्होंने कहा जांच पड़ताल करने पर पता चला कि शाशि जैन की तत्समय के जल संयोजन हेतु जल संस्थान देहरादून में आवेदन किया था, जिसमे शशि जैन के स्वीकृत हस्ताक्षर उपलब्ध है एवं अन्य प्रपत्रों में भी हस्ताक्षर हैं, जो संदीप जैन, प्राची जैन, शुभम जैन, अंजु जैन, उफषा जैन व सुनील जैन द्वारा कूटरचित वसीयत 14.3.1998 से पूर्णतः भिन्न है। उन्होंने आग्रह किया कि उक्त प्रकरण में किसी राजपत्रित अधिकारी से गहनता से जांच करा, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दजे करते हुए कठोर कानूनी कार्यवाही करें।