जांच में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी जाखन को किया सम्बद्ध
देहरादून। दून पुलिस ने रजिस्ट्री घोटाला प्रकरण में मुजफ्फरनगर के नामी गैंगस्टर/ हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। इसी मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने उप निरीक्षक सुमेर कुमार को तत्काल पुलिस कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया।मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी टीम ने 28 सितम्बर की शाम को मुजफ्फरनगर से अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विशाल कुमार प्रोपर्टी डीलिंग का काम करता है। अभियुक्त के विरूद्ध मुजफ्फरनगर में पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है तथा अभि0 मुजफ्फनगर से हिस्ट्रीशीटर भी है।
अभि0 प्रोपर्टी के सिलसिले में देहरादून आया करता था । वर्ष 2018 में विशाल की मुलाकात वकील कमल बिरमानी से हुई थी । कमल बिरमानी द्वारा ही अभि0 को जाखन में स्वरूप रानी की प्रोपर्टी दिखायी गयी थी । यह भी बताया था कि स्वरूप रानी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी लडकियां बाहर नोएडा तथा विदेश में रहती है। और कमल विरमानी द्वारा ही विशाल कुमार को वकील इमरान के पास भेजा गया।
उसके पश्चात विशाल कुमार की मुलाकात केपी से करायी गयी । इन सभी ने मिलकर वर्ष 1978 में फर्जी विलेख पत्र बना कर जाखन स्थित प्रोपटी स्वरूप रानी से विशाल कुमार के पिता मांगेराम के नाम विलेख पत्र बनवाकर उन्हें अपने अन्य सहयोगियों की मदद से रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज करा दिया गया। इसके पश्चात मांगे राम के नाम से बतौर वसीयत जाखन स्थित प्रोपर्टी विशाल कुमार के नाम होना दिखाया गया । और उक्त प्रोपटी को इनके द्वारा संजय शर्मा के साथ 2 करोड़ 90 लाख में सौदा तय करते हुए बतौर रजिस्ट्री संजय शर्मा की पत्नी रेखा शर्मा के नाम कर दी गयी।
संजय शर्मा से इन लोगों को 45 लाख मिले। इन रुपयों को चारों लोगों ने आपस में बांट लिए। यह प्रोपर्टी दाखिल खारिज न होने के कारण इन लोगो द्वारा पुनः उक्त भूमि को दलाल रकम सिंह के माध्यम से देहरादून निवासी कमल जिंदल को बतौर रजिस्ट्री विक्रय कर दी गयी। जिसमें इनको 40 लाख रुपये कमल जिंदल से प्राप्त हुए जिन्हें उपरोक्त सभी लोगों द्वारा आपस में बांट लिया गया। इसके उपरान्त इन लोगों ने उक्त प्रोपर्टी पर कब्जे का प्रयास किया जाने लगा जिसकी जानकारी स्वरूप रानी की पुत्री मीनाक्षी सूद व किरन दवे को होने पर इनके द्वारा राजपुर थाने पर अभियुक्तगण विशाल कुमार व संजय शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0 73/ 2023 दर्ज करवाया गया।
मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त कमल विरमानी व इमरान की सलाह पर विशाल कुमार व संजय शर्मा द्वारा मूल रजिस्ट्री खो जाने की बात तत्कालीन जांच अधिकारी को बतायी गयी । साथ ही इनके द्वारा उक्त रजिस्ट्री खो जाने बाबत वर्ष 2022 में मुजफ्फनगर थाना मंडी में गुमशुदगी लिखवायी गयी। साथ ही मुजफ्फनगर अखबार में भी यह बात छपाई गयी। मूल दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण राजपुर थाना पर दर्ज इनके विरूद्ध अभियोग में धारा 420/120बी भादवि0 में आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त विशाल कुमार के पूछताछ में अन्य कई अभियुक्तगण के नाम भी प्रकाश में आये है इनके विरूद्ध भी
एसआईटी टीम द्वारा गहन जांच एवं साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तगणों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम पते-
1. अभि0 विशाल कुमार पुत्र स्व0 मांगेराम निवासी शान्ति नगर भोपारोड कूकडा थाना नई मण्डी मुजफ्फनगर उ0प्र0 मूल पता मौहल्ला कानूनगोयान कस्वा काधला, थाना कांधला जिला शामली उ0प्र0 उम्र 44 वर्ष
आपराधिक इतिहास- दौराने पूछताछ अभियुक्त विशाल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध निम्न अभियोग पूर्व में दर्ज होना पाया गया।
हिस्ट्रीशीट संख्या: 97-ए कौशल उर्फ विशाल, पुत्र मांगा निवासी: शान्ति नगर
थाना: नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर
- मु0अ0सं0: Nil/98 धारा:41, 102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना: काधंला, शामली उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 131/98 धारा: 394 भादवि थाना: काधंला, शामली उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 132/98 धारा: 4/25 आर्म्स एक्ट थाना: काधंला, शामली उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 516/07 धारा: 307 भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 33/08 धारा: 3/25 आर्म्स एक्ट थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 1409/08 धारा: 420, 411 भादवि, 41/102 सीआरपीसी थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 1905/18 धारा: 411, 414, 482 भादवि, 41/102 सीआरपीसी थाना:सिंहनीगेट गाजियाबाद उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 188/19 धारा: 60, 63 आबकारी अधि0, 272,273 भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 422/19 धारा: 2/3 गैंगस्टर एक्ट भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 469/19 धारा: 420, 465, 468, 471, 414 भादवि थाना: सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 560/19 धारा: 420, 467, 468, 471 भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 600/19 धारा: 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना:सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 388/20 धारा: 307 भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 389/20 धारा: 3/25 आर्म्स एक्ट थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
- मु0अ0सं0: 427/20 धारा: 420, 467, 468, 471 भादवि थाना: नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
थाना राजपुर के पंजीकृत मुoअoसंo 73/ 2023 अंतर्गत धारा 420 /467/ 468 /471/ 120B IPC बनाम विशाल कुमार वादिया श्रीमती मीनाक्षी सूद के प्रार्थना पत्र की जांच उपरांत दिनांक 5 मार्च 2023 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक समर सिंह के सुपुर्द की गई विवेचना के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विवेचक को विवेचना में ठोस कार्रवाई किए जाने की लगातार निर्देश दिए गए।
परंतु विवेचक द्वारा उच्च अधिकारी के निर्देशों को गंभीरता से ना लेते हुए व अभियुक्त विशाल के विरुद्ध धारा 467 /468 /471 IPC को पृथक करते हुए उक्त अभियोग में अंतर्गत धारा 420/ 120 IPC में दिनांक 7 जुलाई 2023 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध ठोस कार्रवाई न करने पर लापरवाही करने के संदर्भ में एसएसपी ने उप निरीक्षक सुमेर कुमार को तत्काल पुलिस कार्यालय अटैक किया जाता है।