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Saturday, February 15, 2025

Dehradun: दो गिरफ्तार, आपत्तिजनक हालत में मिली महिला और ग्राहक, विकासनगर के लॉज में देह व्यापार का भंडाफोड़

मानव तस्करी रोधी इकाई की टीम को एक होटल में मुख्य बाजार में देह व्यापार की सूचना मिली। उपनिरीक्षक अनीता नेगी ने मंगलवार रात को मुख्य बाजार के होटलों और लॉज में तबाड़तोड़ छापे मारे।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, या मानव तस्करी रोधी इकाई, ने मुख्य बाजार के चौहान लॉज में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। टीम ने एक ग्राहक और महिला को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। होटल संचालक और ग्राहक प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर मुकदमा चलाया गया है। घटनास्थल से भी दो महिलाओं को बचाया गया है।

मानव तस्करी रोधी इकाई की टीम को एक होटल में मुख्य बाजार में देह व्यापार की सूचना मिली। उपनिरीक्षक अनीता नेगी ने मंगलवार रात को मुख्य बाजार के होटलों और लॉज में तबाड़तोड़ छापे मारे। पुलिस बल ने चौहान लॉज की जांच की। आगंतुक रजिस्टर में सभी ग्राहक नहीं आए थे।

टीम ने संदेह होने पर सभी कमरों को देखा। टीम को आपत्तिजनक अवस्था में एक पुरुष और महिला लॉज के एक कमरे में मिले। उस समय टीम को अवांछनीय सामग्री भी मिली। टीम ने पूछा तो दोनों ने बताया कि लॉज मालिक ग्राहकों को विशेष सेवा देता है।

लॉज में विशेष सेवा देने के लिए बुलाया

टीम ने आगे की तलाशी में लॉज की छत पर भी एक महिला छिपी बैठी पाई। महिला ने बताया कि वह भी लॉज में विशेष सेवा देने के लिए बुलाया गया था। बताया कि वह ग्राहक का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके दल और पुलिस को देखकर छत पर चली गई और छिप गई। पूछताछ और जांच से पता चला कि संचालक लंबे समय से लॉज में देह व्यापार करता था।

कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले में देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत टिहरी गढ़वाल नैनबाग के कांड गांव निवासी लॉज संचालक सुल्तान सिंह और कालसी तहसील क्षेत्र के जैंदऊ गांव निवासी शमशेर सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सुल्तान सिंह कोतवाली क्षेत्र की भट्टा रोड के पास रहता है, उन्होंने बताया। कालसी क्षेत्र के एक गांव का प्रधान आरोपी ग्राहक है। बताया गया है कि पुलिस ने मौके से 21,050 रुपये, दो मोबाइल फोन और आगंतुक रजिस्टर भी बरामद किए हैं।

दो होटलों का चालान २०-२० हजार रुपये

कर्मचारियों ने दो होटलों में अनियमितताएं पाईं। दोनों होटलों के मालिकों पर चेतावनी देने के लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत 20 हजार रुपये का चालान लगाया गया है।

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