2005 में सूचना आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार 4 जनवरी 2006 को सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक का समय तय किया गया था। इसमें कहा गया था कि दोपहर एक बजे से ढाई बजे के बीच लंच ब्रेक केवल आधे घंटे का होगा। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को इस अवधि में ही लंच लेना होगा।
सचिवालय के सभी विभाग एकसाथ लंच करते हैं जब घड़ी की सुई दो पर पहुंचती है। इससे हर भाग शांत हो जाता है। पहले सरकारी आदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ लंच ब्रेक पर नहीं जाने दिया गया था।
2005 में सूचना आयोग ने काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमुद्दीन की शिकायत पर एक आदेश जारी किया था. 4 जनवरी 2006 को शासन ने सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक का समय निर्धारित किया। इसमें कहा गया था कि दोपहर एक बजे से ढाई बजे के बीच लंच केवल आधे घंटे का होगा। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को इस अवधि में ही लंच लेना होगा।
लंच ब्रेक पर सिर्फ एक तिहाई कर्मचारी जाएं
सचिवालय में अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी और सभी कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक और अन्य नामित अधिकारियों से मिलकर वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक कार्यालय में लगभग एक तिहाई कर्मचारियों को लंच ब्रेक देंगे। जब एक अधिकारी और एक कर्मचारी कार्यालय में होंगे, तो वे लंच ब्रेक का समय आपस में तय करेंगे ताकि एक कार्यालय में जरूर हो।
सूची बनाने का अधिकार
लंच पर जाने वाले कर्मचारियों की सूची भी विभाग में रखी जाएगी। बावजूद इसके, अब स्थिति बदल गई है। सचिवालय में दो बजे का समय आते ही पूरे विभाग खाली हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी भी सीधे लंच पर जाते हैं, जो डेढ़ से दो घंटे चलता है।
इस नियम का पालन ज्यादातर अनुभागों में किया जाता है। स्थिति कभी-कभी ऐसी बन जाती है कि कुछ लोग एकसाथ लंच करते हैं क्योंकि लंच में देरी हो जाती है।