Uttarakhand कैबिनेट निर्णय: PRD जवानों को सभी विभागों में कार्यरत होमगार्डों की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा मिलेगा। डयूटी के दौरान मौत होने पर उनके आश्रितों को दो लाख रुपये देंगे।
पीआरडी कर्मचारियों के लिए लागू कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिससे एक लाख रुपये की राशि को सांप्रदायिक दंगों में डयूटी के दौरान युवा की मौत पर दो लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं युवा बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी गई है।
कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री ने प्रांतीय रक्षकों और विकास दल के स्वयंसेवकों को दी जाने वाली सहायता को अधिक उपयोगी बनाने के लिए घोषणा की थी। CM ने घोषणा की कि राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा मिलेगा। डयूटी के दौरान मौत होने पर उनके आश्रितों को दो लाख रुपये देंगे। इसके लिए वित्त एवं न्याय विभाग ने कल्याणकोष नियमावली को संशोधित किया है।
इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
– विशेष जोखिम वाली चिकित्सा के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 75 हजार की जगह डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे
– सामान्य डयूटी व यात्रा के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 50 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये
– स्थायी अपंगता पर उच्च श्रेणी की अनुमन्य धनराशि की आधी और गंभीर घायल पर अनुमन्य की चौथाई दी जाएगी।
– उपचार के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को अधिकतम एक लाख रुपये मिलेंगे
– मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे
– किसी कारण से सेवा से हटने पर 3650 दिन सेवा करने वाले जवानों को एक लाख रुपये मिलेंगे
– सभी युवा बीमाकृत होंगे
– आपदा से नुकसान पर 50 हजार रुपये पीआरडी जवान को ड्यूटी और प्रशिक्षण में मिलेंगे
– अवैतनिक सदस्यों के आश्रित छात्रों को हाई स्कूल प्रथम श्रेणी पास करने पर पहले 10 बच्चों को प्रति माह 250 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी
– बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी पास दस विद्यार्थियों को एक हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
– एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पर हर महीने दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कोर्स की अवधि के दौरान दी जाएगी।