नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाके में टाईगर सफारी
बनाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति की सिफारिश पहले से मौजूद सफ़ारी पर भी लागू होंगी।
जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह समिति गठित की है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाने की अनुमति दे दी है लेकिन साफ किया है कि समिति की सिफारिश इस पर भी लागू होगी।
कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह इस मामले में 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को दे।