वन विभाग ने चकराता के कनासर रेंज में पेड़ों के अवैध काटन के मामले में दोषियों का नाम बताया है। वन विभाग ने वन अपराध पत्र जारी किया है, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधान और सहायक विकास अधिकारी समेत 17 लोगों को 21 मुकदमों में आरोपी बनाया गया है। इनमें से कुछ लोगों पर दो-दो जुर्म का आरोप लगाया गया है।
सहायक वन संरक्षण मामले की जांच करेगा। जांच अधिकारी मुकुल कुमार ने सभी आरोपियों को सात दिन का समय दिया है कि वे अपना पक्ष रखें। इसके बाद कुर्की शुरू होगी। चकराता वन प्रभाग की कनासर रेंज में देवदार और कैल जैसे पेड़ों के अवैध कटान की शिकायतों पर जांच चल रही है।
रेंज अधिकारी और पांच वन कर्मियों को बर्खास्त करने के बाद वन विभाग ने भी आरोपियों पर कार्रवाई शुरू की है। भारतीय वन अधिनियम के तहत वन विभाग ने 17 आरोपियों के खिलाफ वन अपराध पत्र जारी किया है। शनिवार को उप वन प्रभागीय और जांच अधिकारी मुकुल कुमार ने 17 आरोपियों को अपना पक्ष रखने का नोटिस भेजा है।
प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी
आरोपियों को सात दिन के भीतर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वहीं, निर्धारित समयावधि में नहीं आने पर न्यायालय को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएफओ कल्याणी ने भी सार्वजनिक सूचना जारी की है।
इन आरोपियों को नोटिस भेजा गया
केशर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रजाणू, हरिराम, ग्राम रजाणू, चंदिया, ग्राम मशक, सरदार सिंह, ग्राम मशक, सैन सिंह, ग्राम मशक, महाबीर सिंह, ग्राम मशक, साधु सिंह, ग्राम मशक, जीत सिंह, ग्राम मशक, सुरजन सिंह, ग्राम मशक, फते सिंह, ग्राम मशक, देय सिंह, ग्राम प्रधान, मशक