Uttarakhand मंत्रिमंडल निर्णय: सभी विभागों में कार्यरत पीआरडी कर्मचारियों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा मिलेगा। चिकित्सा के दौरान मौत पर उनके आश्रितों को दो लाख रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट ने पीआरडी कर्मचारियों के लिए लागू कल्याणकोष नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। जिससे सांप्रदायिक दंगों में डयूटी के दौरान युवा की मौत पर मिलने वाली एक लाख की राशि को दो लाख कर दिया गया है। वहीं युवा बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने प्रांतीय रक्षकों और विकास दल के स्वयंसेवकों को दी जाने वाली सहायता को अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। CM ने घोषणा की कि राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत पीआरडी कर्मचारियों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा मिलेगा। चिकित्सा के दौरान मौत पर उनके आश्रितों को दो लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए वित्त एवं न्याय विभाग ने कल्याणकोष नियमावली में बदलाव करने की अनुमति दी है।
इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी
– विशेष जोखिम वाली डयूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 75 हजार की जगह मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये
– सामान्य डयूटी व यात्रा के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 50 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये
– स्थायी अपंगता पर उच्च श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि की आधी एवं गंभीर घायल पर अनुमन्य की चौथाई धनराशि दी जाएगी
– उपचार के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को अधिकतम एक लाख रुपये मिलेंगे