22 जून 2023 को एकलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले में, एकलपीठ ने 22 जून 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कुछ उम्मीदवारों ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग ने अप्रैल 2021 में फॉरेस्टर के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन यूकेएसएससी में पेपर लीक का मामला सामने आया। मामले की जांच के बाद, विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने नकल करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में नकल की व्यापक पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।
साथ ही नवीनतम भर्ती प्रणाली शुरू की गई। लिखित परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार के लिए चुना गया। उस समय, कुछ उम्मीदवारों ने यूकेएसएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने की मांग की। एकलपीठ ने इस पर भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया था। खंडपीठ ने एकलपीठीय आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने एकलपीठ का आदेश खारिज कर दिया है, इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।