अब तक, पांच साल के छात्रों को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब छह साल की आयु पूरी होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उत्तराखंड में छह साल का होने के बाद छात्रों को कक्षा एक में प्रवेश मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया है।
अब तक, पांच साल के छात्रों को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब छह साल की आयु पूरी होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बच्चा छह साल तक बाल वाटिका और पूर्व प्राइमरी में रहेगा।