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Monday, December 30, 2024

Uttarakhand प्रदेश: हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अतिक्रमण को नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल की जमीन से तुरंत हटाया जाए

Uttarakhand High Court की खबरें: सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अस्पताल की 1.49 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को बीडी पांडे अस्पताल की संपत्ति को तत्काल हटाने का आदेश दिया है।

नैनीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल साह की जनहित याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। साह ने अस्पताल की सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका दी थी।

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार से अस्पताल की जमीन को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने पहले की सुनवाई में सरकार से अस्पताल की जमीन पर कब्जा के बारे में विस्तृत विवरण मांगा था।

बीड़ी पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, मामले के अनुसा। याचिकाकर्ता ने कहा कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीज दूर-दूर से आते हैं, लेकिन वे जांच करके हायर सेंटर रेफर किए जाते हैं।

याचिका में अस्पताल को सभी सुविधाएं देने की मांग की गई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अस्पताल की 1.49 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सौ से अधिक अतिक्रमण किए गए हैं, जिन्हें तुरंत दूर करना चाहिए।

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